रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शराब दुकानें बंद रहेगी. कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमावर्ती राज्य ओड़ीसा के विधानसभा निर्वाचन के घोषित कार्यक्रम अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र के पांच किमी के दायरे में आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेगी. आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 मई को सायंकाल 5 बजे से लेकर 20 मई शाम तक रायगढ़ जिले की सीमा के पांच किमी की परिधि में संचालित देशी मदिरा दुकानों, कंपोजिट मदिरा दुकानों तथा विदेशी मदिरा दुकानों को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है.