रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी।
पहले भी खारिज हो चुकी हैं जमानत अर्जी
बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी की विशेष अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई.
जानकारी के मुताबिक पूर्व की कांग्रेस सरकार में करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग के केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं. इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था.