शादी का वादा कर बनाए संबंध, शिकायत के बाद प्रेमी को उम्रकैद
रायपुर में एक प्रेम संबंध का मामला अदालत तक पहुंचा और अब युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला टिकरापारा इलाके का है, जहां कोचिंग संचालक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, युवक ने युवती से शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो युवक कथित तौर पर अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पंकज सिंह की अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।
चूंकि पीड़िता अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग से संबंधित है, इसलिए अदालत ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला प्रेम संबंध, शादी के वादे और उसके बाद उत्पन्न कानूनी विवाद के कारण चर्चा में है। फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।